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मुख्यमंत्री (chief minister)
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* राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तथा वह वास्तविक कार्यपालक अधिकारी भी होता है।
राज्य में मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समान होता है।
* अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। परंतु इसका तात्पर्य या नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।
* साधारणतया ,राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
* राज्यपाल की मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है.
किसी मामले में यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी इस परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस स्थिति में राज्यपाल उसे एक निश्चित अवधि में सदन में अपना बहुमत सिद्ध (विश्वास मत प्राप्त) करने को कहता है।
मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां (functions and powers of chief ministers)
मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है।
मंत्री परिषद के संबंध में___
राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है___
1- राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करता है जिन की सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो।
2- मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है।
3- मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
4- मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है।
मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है।
* वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग निर्देश और मार्गदर्शन देता है साथ ही उनके कार्यों का नियंत्रण भी करता है।
मुख्यमंत्री ,राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है आत: उसके त्यागपत्र या मृत्यु से राज्य मंत्री परिषद स्वता ही विघटित हो जाती है इस प्रकार वह अपने पद से त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है।
राज्यपाल के संबंध में___
* मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
* मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना राज्यपाल को दें।
* यदि किसी विषय पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो इस संबंध में परंतु मंत्रिपरिषद ने अब तक उस पर विचार नहीं किया वह तो राज्यपाल द्वारा इस संबंध में अपेक्षा की जाने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखवाता है।
* मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है।
राज्य विधान मडल के संबंध में___मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान किस संबंध में सलाह देताा है।
* वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा की गठित करने की सिफारिश कर सकता है।
* राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
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